Nominee change (नॉमिनी बदलना)

नॉमिनी बदलना-: 18 साल तक पालिसी में कोई नॉमिनी नही होता लेकिन उसका अभिभावक ही उसके नॉमिनी होते है| बिना नॉमिनी होते हुये भी नॉमिनी बदलने की दो शर्त होती है|

बालिक होने की स्तिथि मे :-

1. जब वह बालिक हो जाता है तो फॉर्म नंबर 3264 के दो फॉर्म लगते है। एक फॉर्म बॉण्ड के पीछे चिपकता है , और एक फॉर्म लगता है इस के साथ जिसे नॉमिनी बनाना है उस की पहचान पत्र की फोटोकॉपी और इस के साथ असली बॉण्ड लगेगा।

बदलने की स्तिथि मे :-

2. जब पहले से नॉमिनी होता है और हम उसे बदलना चाहते है , तब फॉर्म नंबर 3750 लगता है ओर दो फॉर्म लगते है , एक फॉर्म बॉण्ड पर चिपकता है एक उस की साथ लगता है इस के साथ जिसे नॉमिनी बनाना है , उस का पहचान पत्र की फोटोकॉपी और इस के साथ असली बॉण्ड लगेगा।

नोट :- हम किसी को भी नॉमिनी बना सकते है --
लेकिन अगर पहले पत्नी नॉमिनी है ओर अब किसी और को बनाना चाहते है , तब पत्नी का म्रत्यु प्रमाण पत्र या तलाक के पेपर भी लगेगे| अगर किसी अन्य व्यक्ति को आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते है तो आप को कोर्ट  से लेटर लिखवा कर देना होता है।

Post a Comment

0 Comments